Trouble mounts Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़ी याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाएगी।
चेंबर में सुनवाई की अनुमति
यह मामला जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस जफीर अहमद की डिवीजन बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चेंबर में सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामले की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी।
याचिका में गंभीर आरोप
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति है। याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई इस मामले में नियमित केस दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू करे। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, गृह मंत्रालय और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को भी पक्षकार बनाया गया है।
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जांच एजेंसियों की भूमिका पर नजर
यदि कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देता है, तो संबंधित एजेंसियों को पूरे मामले की गहराई से जांच करनी होगी। इसमें संपत्ति के स्रोत, आय के विवरण और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल शामिल हो सकती है।
आगे की सुनवाई पर टिकी नजर
फिलहाल इस मामले में अदालत की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही यह तय होगा कि जांच किस स्तर तक जाएगी और क्या इस मामले में औपचारिक जांच एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।