भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मुख्य आरोपी रिटायर्ड जज और मृतका की सास गिरिबाला सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। भोपाल की सेशन कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत (रेगुलर बेल) याचिका खारिज कर दी। उम्र, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बुजुर्ग मां की देखभाल का हवाला देते हुए उन्होंने जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
सेशन कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका
ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल की सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि मामले की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा।
उम्र और स्वास्थ्य का दिया गया था हवाला
गिरिबाला सिंह ने अपनी जमानत याचिका में बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं माना और नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
सह-आरोपी समर्थ भी फिलहाल जेल में रहेंगे
अदालत के फैसले के बाद गिरिबाला सिंह के साथ सह-आरोपी समर्थ को भी फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए इस समय आरोपियों को राहत देना उचित नहीं माना जा सकता।
मामले की अगली सुनवाई पर रहेगी नजर
ट्विशा शर्मा मौत मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सभी की निगाहें मामले की अगली न्यायिक प्रक्रिया और आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।