युवक को अगवा कर हत्या के मामले में कोर्ट ने दो को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस ने सजा कराने में कोर्ट में प्रभावी पैरवी की थी। एसएसपी अविनाश पांडेय ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे रहे है कि आरोपियों को सजा कराने में प्रभावी पैरवी करें। पुलिस की यह मुहिम असर दिखा रही है। सरूरपुर थाना प्रभारी ने बताया, 11 फरवरी 2013 को सरूरपुर थाने में वादी राजेन्द्र निवासी करनावल गांव ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वादी ने बताया था कि गांव के अमरपाल व सोहनवीर उर्फ सोनू ने उनके बेटे की अगवा करने के बाद हत्या कर दी है।
आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजी (बीस) की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पैरोकार व मानीटरींग सैल ने प्रभावी पैरवी की और नियत तिथि पर गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अमरपाल व सोहनवीर को दोषी मानते हुए आजवीन कारावास और क्रमश: 16 व 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
दुष्कर्मी को दस साल की कठोर कारावास
मेरठ में पोक्सो कोर्ट ने बालिका से दरिंदगी करने के मामले एक को दस साल की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मवाना थाना प्रभारी ने बताया, एक जुलाई 2027 को थाने में वादी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वादी ने बताया था कि घटना वाले दिन उनका आठ साल का बेटे दुकान से सामान लेने गया था। इसी दौरान गांव का ही लोकेन्द्र बेटे को टाफी का लालच देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। जांच के बाद विवेचक ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत में हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद साक्ष्य व बयानों के आधार पर लोकेन्द्र को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
छेड़छाड़ में तीन साल की सजा
मेरठ। छेड़छाड़ के मुकदमे में न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट (दो) ने एक को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लालकुर्ती थाना प्रभारी ने बताया, वर्ष-2017 में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मुकदमा जोनी निवासी न्यू मीनाक्षीपुरम थाना इंचौली के खिलाफ दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। उन्होंने बताया, मंगलवार को न्यायाधीश ने मुकदमे सुनवाई करते हुए जोनी की तीन साल की सज और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।