संयुक्त अरब अमीरात में रहने और काम करने वाले प्रवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर आप किसी कारण से यूएई से बाहर गए थे और इसी दौरान आपका रेजीडेंसी वीजा एक्सपायर हो गया है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूएई सरकार ने नियमों में अस्थायी ढील देते हुए ऐसे लोगों को बिना नए परमिट के दोबारा देश में प्रवेश की अनुमति दे दी है। इस फैसले से हजारों प्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
31 मार्च तक मिलेगा लौटने का मौका
यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार यह विशेष छूट 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। हालांकि इस सुविधा का लाभ वही लोग उठा सकेंगे जिनका वीजा 28 फरवरी 2026 या उसके बाद एक्सपायर हुआ है। इस अवधि के दौरान देश से बाहर रहने वाले प्रवासी बिना नए एंट्री परमिट के सीधे यूएई वापस लौट सकते हैं।
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जुर्माने से भी मिली बड़ी राहत
आमतौर पर वीजा एक्सपायर होने के बाद देश में प्रवेश करने या ओवरस्टे की स्थिति में भारी जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत बाहर रहते हुए एक्सपायर हुए वीजा पर कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। यानी अगर प्रवासी 31 मार्च से पहले यूएई लौट आते हैं तो उन्हें किसी भी अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान नहीं करना होगा।
कौन से दस्तावेज साथ रखना जरूरी
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को एयरपोर्ट पर कुछ जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। चेक-इन के दौरान पुराने और एक्सपायर हो चुके एमिरेट्स आईडी को साथ रखना जरूरी होगा। अगर किसी कारण से एमिरेट्स आईडी उपलब्ध नहीं है, तो रेजीडेंस वीजा की डिजिटल कॉपी भी मान्य होगी।
वापसी के बाद पूरी करनी होगी प्रक्रिया
यूएई में दोबारा प्रवेश करने के बाद प्रवासियों को अपने निवास की स्थिति को नियमित कराने और वीजा रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि उनका रेजीडेंसी स्टेटस फिर से सक्रिय हो सके।