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UP News: यूपी के चर्चित माफिया अनुपम दुबे को पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ईसी एक्ट कोर्ट ने अनुपम दुबे और उसके सहयोगी बालकृष्ण उर्फ शिशु को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 1995 में फतेहगढ़ में हुए इस हत्या कांड ने पूरे जिले को हिला दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अनुपम को मथुरा जेल से कड़ी सुरक्षा में फतेहगढ़ न्यायालय लाया गया।
सुरक्षा के बीच पेशी और पहले भी हुई सजा
अनुपम दुबे की पेशी के दौरान कचहरी परिसर को छावनी में बदल दिया गया था। सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बता दें कि एक साल पहले ही कानपुर कोर्ट ने भी अनुपम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दुबे का नाम अपराध जगत में लंबे समय से सक्रिय रहा है और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब चार दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।
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करोड़ों की संपत्ति और सरकार की कार्रवाई
अनुपम दुबे फर्रुखाबाद का कुख्यात माफिया माना जाता है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है। अक्टूबर 2023 में योगी सरकार ने उसके ठंडी सड़क स्थित आलीशान होटल ‘गुरु शरणम पैलेस’ पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया था। दुबे न केवल अपराध जगत में बल्कि राजनीति में भी सक्रिय रहा है और विधायक का चुनाव लड़ चुका है। उसका परिवार भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है और स्थानीय स्तर पर लोग उन्हें ‘डी कंपनी’ के नाम से जानते हैं। सरकार की लगातार कार्रवाई से साफ संदेश है कि अपराध और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।