UP Outsource Employees News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम (UPCOS) की शुरुआत की है। इस फैसले के प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब आउटसोर्स कर्मियों को न सिर्फ समय पर वेतन, बीमा और पीएफ जैसी सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि कोई भी कंपनी उन्हें बिना जांच सीधे नौकरी से नहीं निकाल सकेगी।
एक विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता होता
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता सिर्फ वेतन और काम का नहीं हो सकता है, वो एक विश्वास और जिम्मेदारी का रिश्ता होता है। इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए कर्मचारी का जीवन कागजों और कार्यालयों के चक्कर में ना बीते, उसका समय अपने कर्तव्य और परिवार के लिए बीते।
नहीं जाएगी सीधे नौकरी
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही अब आउटसोर्स कर्मचारियों को भी सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि भर्ती के नाम पर युवाओं से वसूली करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को बिना जांच सीधे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। आरोप लगने पर पहले नियमानुसार जांच होगी।
कितनी बढ़ी सैलरी?
सरकार ने परिवहन निगम समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। कंप्यूटर ऑपरेटर के 249 कार्मिकों को मानदेय 20,655 रुपये से बढ़कर करीब 21,420 रुपये हो जाएगा। वहीं, लेखाकार सह टैली ऑपरेटर के 35 पद का मानदेय 20,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये तक किया गया और प्रोग्रामर के 26 पद का मानदेय करी 42,000 रुपये से बढ़कर 43,313 रुपये हो जाएगा।
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आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे ये अधिकार
कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल, बैंक खाता, हाजिरी और सैलरी से होने वाली कटौती एक ही जगह ऑनलाइन देख सकेंगे।
पोर्टल पर ही सीधे शिकायत दर्ज कराने और उसका स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी।
EPF, ESIC जैसी सुविधाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी
सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।
करीब 3 लाख पदों पर होने वाली भर्तियों में नियमों के तहत आरक्षण का लाभ भी मिलेगा।