
अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे श्रमिकों के लिए एक खास योजना शुरू की है. इस योजना का नाम है गंभीर बीमारी सहायता योजना. ये योजना उन रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई है, जो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की पात्रता पूरी नहीं करते है. इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इसकी खास बात यह है कि इसके लिए BPL या अंत्योदय कार्ड होना जरूरी नहीं है.
खर्च की कोई अधिकतम सीमा नहीं
उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (UPBOCWWB) द्वारा ये योजना चलाई जाती है. इस योजना का उद्देश्य है कि किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में श्रमिक और उसके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सके. योजना में इलाज का खर्च सीधे अस्पताल को दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर एडवांस भुगतान की भी सुविधा मिल जाती है. इस योजना में खर्च की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है और भुगतान आयुष्मान योजना की रेट लिस्ट के अनुसार ही किया जाता है.
आयुष्मान भारत जैसी ही होती हैं सुविधाएं
इसके साथ ही इस योजना के तहत दिल की सर्जरी, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी, घुटना बदलवाना, कैंसर, HIV/AIDS, आंखों की सर्जरी, पथरी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल, स्तन या सर्विकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है. यानी यह योजना आयुष्मान भारत जैसी ही सुविधाएं देती है, बस इसमें लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड श्रमिक होते हैं. इस योजना का लाभ वही शख्स उठा सकता है जो श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हों और पहले से किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी ना हों. इस योजना के कवरेज में श्रमिक के साथ उसके माता-पिता, पति या पत्नी, अविवाहित बेटी और 21 साल से कम उम्र का बेटा शामिल किया गया है.
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ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए आपको श्रमिक श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाकर “गंभीर बीमारी सहायता योजना” चुन सकते हैं. इसके बाद आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर फॉर्म भरें, परिवार की जानकारी दें, बैंक डिटेल्स और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें. इसके साथ ही आवेदन करने को इच्छुक लोग ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए नजदीकी श्रम विभाग, तहसील या ब्लॉक कार्यालय से फॉर्म लेकर जमा करना होता है. यौजना के दस्तावेजों में श्रमिक रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, डॉक्टर की सिफारिश, बीमारी से संबंधित रिपोर्ट और दवाइयों के बिल जरूरी हैं. आवेदन करने के बाद उसकी स्थिति वेबसाइट पर “आवेदन की स्थिति देखें” विकल्प से ट्रैक की जा सकती है.