UP Dry Day October 2026 : उत्तर प्रदेश में शराब खरीदने और बार या रेस्तरां में शराब के साथ पार्टी करने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में 23 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इन दोनों दिनों को ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके तहत शराब की दुकानों के साथ उन जगहों पर भी शराब बेचने और परोसने पर रोक रहेगी, जहां इसके लिए लाइसेंस लिया गया है। इस फैसले के पीछे चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने की वजह बताई गई है। ऐसे में लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि किन जगहों पर शराब नहीं मिलेगी और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है।
23 अक्टूबर को क्यों बंद रहेंगी दुकानें?
उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान कराया जा रहा है। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। चुनाव के समय शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने का मकसद कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराना है। इसी वजह से संबंधित इलाकों में शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान देसी और विदेशी शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
27 अक्टूबर को भी रहेगा ड्राई डे
शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं है। 27 अक्टूबर को भी राज्य में ड्राई डे रहेगा। इस दिन विधान परिषद चुनाव के वोटों की गिनती होनी है। मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। चुनावी प्रक्रिया के दोनों अहम चरणों यानी मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इससे प्रशासन को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान शांति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बार और रेस्तरां में भी नहीं मिलेगी शराब
ड्राई डे का असर केवल शराब की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। बार, क्लब, होटल और रेस्तरां में भी शराब बेचने या परोसने पर रोक रहेगी। यानी इन जगहों पर जाने वाले लोगों को भी शराब नहीं मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों के साथ पार्टी करने या किसी बार में शराब पीने की योजना बना रहा है, तो उसे इन तारीखों का ध्यान रखना होगा। शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को भी प्रशासन के निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि, इन पाबंदियों का दायरा संबंधित आदेश और उसके तहत आने वाले क्षेत्रों पर निर्भर करेगा।
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देसी शराब से बीयर तक बिक्री पर रोक
प्रशासन के निर्देशों के तहत देसी और विदेशी शराब की दुकानों के साथ बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप पर भी रोक लागू रहेगी। इसके अलावा भांग और ताड़ी की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की कैंटीन पर भी इन पाबंदियों का असर हो सकता है। शराब की बिक्री या परोसने का लाइसेंस रखने वाले सभी संबंधित कारोबारियों को जारी आदेश का पालन करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव के दौरान शराब की उपलब्धता पर रोक लगाकर शांति बनाए रखना है।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
ड्राई डे के दौरान शराब की बिक्री या परोसने पर रोक का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों को निर्देशों का पालन करने को कहा है। ऐसे में शराब की दुकान चलाने वालों, बार संचालकों और होटल-रेस्तरां मालिकों को तय नियमों का ध्यान रखना होगा। लोगों के लिए भी बेहतर है कि वे 23 और 27 अक्टूबर को शराब खरीदने या परोसे जाने वाली जगहों पर जाने से पहले स्थानीय आदेशों की जानकारी ले लें। चुनाव के दौरान लागू इन पाबंदियों का मकसद मतदान और मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।