Egg Expiry Date Rule: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उपभोक्ताओं की सेहत और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए एक बेहद कड़ा और नया नियम लागू किया है। राज्य में अब दुकानदार आपको पुराने या सड़े हुए अंडे नहीं बेच पाएंगे। अब 1 अप्रैल से बाजार में बिकने वाले हर अंडे पर उसकी 'एक्सपायरी डेट' लिखी होना अनिवार्य होगा। ग्राहक खुद डेट देखकर समझ सकते हैं कि अंडा कितना पुराना है और कब तक सुरक्षित है।
नियम से आएगी पारदर्शिता
बता दें कि यह नियम पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर लागू किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि अंडे सीधे इंसान के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे और ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अब यह नियम लागू होने से पारदर्शिता आएगी और लोगों को सुरक्षित अंडे मिलेंगे।
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नियम तोड़ने पर क्या होगा
आपको बता दें कि अब पोल्ट्री फार्म और थोक विक्रेताओं को अंडों के ऊपर उनकी उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट अंकित करनी होगी। यदि कोई दुकानदार बिना डेट वाले या एक्सपायरी निकल चुके अंडे बेचता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं का व्यापारिक लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
क्या होती है अंडे की एक्सपायरी डेट
बता दें कि अंडे की भी एक्सपायरी डेट होती है। सामान्य तापमान यानी करीब 30°C पर अंडे 2 हफ्ते तक अच्छे रहते हैं। ठंडे स्थान (2-8°C) पर 5 हफ्ते तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन कई दुकानदार ठंडे स्टोरेज का सही इस्तेमाल नहीं करते थे। अब मुहर से ग्राहक आसानी से चेक कर सकेंगे।