मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह पर भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के मामले में हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई समाप्त कर दी है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अनवींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया। मामला अब सर्वोच्च अदालत में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए केस को बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामला बंद करने को कहा
मामले की पिछली सुनवाई में 28 मई को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब यह मामला उनके समक्ष लंबित है, तब तक हाईकोर्ट इसमें कोई कार्यवाही न करे। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देशों का पालन करते हुए केस को बंद करने का आदेश पारित किया।
गटरछाप बयान पर हाईकोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान
गौरतलब है कि विजय शाह ने सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया को लेकर जो बयान दिया था, उस पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने उनके बयान को "गटरछाप" बताते हुए डीजीपी को उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
FIR दर्ज होने के बाद भी सरकार के रवैये पर नाराज हुआ कोर्ट
मानपुर थाने में FIR दर्ज होने के अगले ही दिन हाईकोर्ट ने इस FIR को कमजोर बताते हुए राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई थी। अब यह मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और वहीं इसकी अंतिम सुनवाई होगी।