Voter List Rule Changes : मतदाता सूची से जुड़े नियमों में चुनाव आयोग ने कई अहम बदलाव किए हैं। इनका असर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, किसी नाम को हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने और मतदाता सूची की जांच करने की प्रक्रिया पर पड़ता है। 23 सितंबर के बाद आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी कई फैसले सामने आए। ऐसे में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने या उसमें सुधार कराने वाले लोगों के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है।
फॉर्म 6 में क्या बदला
फॉर्म 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए होता है। एसआईआर के दौरान इस फॉर्म के साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, जिसमें पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़े सवाल पूछे जाते थे। 26 सितंबर को चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया से बाहर सामान्य पंजीकरण के लिए तय नियमों के अनुसार फॉर्म इस्तेमाल होंगे। इसके बाद जिन राज्यों में एसआईआर पूरा हो चुका था, वहां ऑनलाइन फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई गई।
फॉर्म 7 भरने की सीमा हुई तय
फॉर्म 7 का इस्तेमाल मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने में होता है। 9 अक्टूबर को सामने आए नियम के मुताबिक, दावे और आपत्तियों की अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म 7 जमा कर सकता है। सामान्य मतदाता सूची अपडेट के दौरान यह सीमा एक महीने में 5 आवेदन रखी गई है। आयोग ने यह भी कहा है कि हर आपत्ति का अलग रिकॉर्ड रखा जाए और जिस व्यक्ति के नाम पर आपत्ति हो, उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिले।
छूटे हुए मतदाताओं को मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका
एसआईआर के बाद जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पाए, उनकी मदद के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बूथ लेवल अधिकारी पुरानी और नई सूची का मिलान कर सकते हैं। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटा मिलता है, तो उसे फॉर्म 6 भरने में मदद दी जा सकती है। जिन लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं।
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नई मतदाता सूची की तारीखें भी जान लें
15 अक्टूबर को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की गई। इस प्रक्रिया में 1 जनवरी 2027 को पात्रता की तारीख रखा गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, मसौदा मतदाता सूची 12 नवंबर को जारी होनी है। दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी, जबकि अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को जारी करने का कार्यक्रम है। मतदाता अपना नाम चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जांच सकते हैं।