दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने 1 साल 9 महीने के भांजे की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी महिला की पहचान अजरा (30 वर्ष) के रूप में हुई है, जो बच्चे की मौसी है। घटना के बाद आरोपी महिला बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश
पुलिस ने बताया कि बच्चे का नाम हादी था और वह अपनी मां उजमा के साथ नानी के घर आया हुआ था। आरोपी महिला ने बच्चे को पार्क में घुमाने के बहाने ले जाकर गला घोंट दिया। स्थानीय लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
महिला के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी महिला के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। इस मामले में आरोपी महिला को क्या सजा हो सकती है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि अपराध की गंभीरता, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड, और अदालत का निर्णय। हालांकि, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 76 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इदादे से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे गैर-जमानती अपराध माना जाता है और सजा हो सकती है ।
उम्रकैद या मृत्युदंड की सजा हो सकती है
इस मामले में, आरोपी महिला पर हत्या का आरोप है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आरोपित किया जा सकता है, जिसमें उम्रकैद या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, यह पुलिस की जांच और अदालत के निर्णय पर निर्भर करता है। पुलिस मामले की जांच करेगी और आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र करेगी।