Ex Agniveer CAPF Quota: चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब अग्निवीरों को भारत के अर्धसैनिक बलों (CAPF) में 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि कॉन्स्टेबल और राइफलमैन की 50% सीटें रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा, उन्हें भर्ती के लिए किसी तरह के लिखित परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं देनी होगी। इस कदम से 4 साल बाद सेना से निकलने वाले युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान हो जाएगी।
पूर्व अग्निवीरों को क्या-क्या छूट दी गई
बता दें, लोकसभा में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सरकार से सवाल किया था कि चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्रिवीरों को दूसरी नौकरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 21 जुलाई को लोकसभा में इसका लिखित जवाब दिया, जिसमें उन्होंने इस पूरी योजना की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पूर्व अग्निवीरों को क्या-क्या छूट दी गई है
50 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित
अग्निवीरों को CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और राइफलमैन के कुल पदों में से आधी सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए तय रहेंगी।
उम्र में मिलेगी छूट
CAPF की भर्तियों में अग्निवीरों को उम्र में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के जवानों को एक बार के लिए 5 साल की विशेष छूट मिलेगी। उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इस योजना के शुरुआती दौर में भरोसा जताया था। इसके बाद तीन साल की छूट वाला ही नियम लागू होगा।
यह भी पढ़ें: CLAT 2027 Notification Out: CLAT 2027 का नोटिफिकेशन जारी, 6 दिसंबर को होगी परीक्षा; जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
नहीं देनी होगी कोई परीक्षा
बता दें, अग्निवीरों को भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि सेना के 4 साल का अनुभव ही उनकी फिटनेस और अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण है।
बनाया गया अलग सेल
गृह मंत्रालय ने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों के रोजगार और प्लेसमेंट पर निगरानी रखने के लिए एक विशेष 'Ex-Agniveer Wing' का गठन भी किया है।