Abhishek Banerjee Gets Relief: अभिषेक बनर्जी को भड़काऊ भाषण मामले में कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक पुलिस उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि में वह कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते।
कोर्ट ने पेशी को लेकर भी दिए निर्देश
सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगता भट्टाचार्य ने कहा कि जांच से जुड़े किसी भी नोटिस के मिलने के 48 घंटे के भीतर अभिषेक बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी।
चुनावी भाषण को लेकर दर्ज हुई थी FIR
मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। आरोप है कि चुनावी सभा में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। शिकायतकर्ता राजीव सरकार ने आरोप लगाया था कि भाषण में धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
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बीजेपी सरकार बनने के बाद बढ़ीं मुश्किलें
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद अभिषेक बनर्जी लगातार राजनीतिक और कानूनी दबाव का सामना कर रहे हैं। हाल ही में उनकी ‘जेड प्लस’ सुरक्षा वापस लिए जाने की खबर भी सामने आई थी। इसके अलावा उनकी संपत्तियां भी जांच एजेंसियों के दायरे में बताई जा रही हैं।
संपत्तियों को लेकर भी भेजा गया नोटिस
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 21 संपत्तियों का ब्योरा मांगते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं, टीएमसी नेताओं का कहना है कि उनके खिलाफ राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश से अभिषेक बनर्जी को अस्थायी राहत जरूर मिल गई है।