
POCSO court in Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला भोपा थाना क्षेत्र का है, जहां 14 दिसंबर 2019 को आरोपी छोटा, निवासी गांव भौकरहेड़ी, नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने पीड़िता को नोएडा में सात माह तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
अभियोजन की पैरवी और गवाह
इस गंभीर मामले में पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया। मामला सेशन सुपुर्द होने के बाद स्पेशल पोक्सो कोर्ट की पीठासीन विशेष न्यायाधीश अलका भारती की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने पैरवी की। अभियोजन ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए कोर्ट में 6 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिनके बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी पर अपराध साबित हो गया।
कोर्ट का फैसला
सभी तथ्यों और गवाहियों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी छोटा को दोषी करार दिया और 20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट के इस सख्त फैसले को समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों को कड़ा सबक मिले और पीड़ितों को न्याय मिल सके।