1 अगस्त को सरकारी तेल कंपनियां घरेलू 14.2 किलो और 19 किलो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें जारी करेंगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर दाम बढ़ या घट सकते हैं। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने पर होटल और रेस्टोरेंट सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
तत्काल टिकट बुकिंग का नया सिस्टम
रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने के लिए अब टोकन सिस्टम लागू होगा। यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और उसी क्रम में टिकट जारी किए जाएंगे, जिससे भीड़ और धक्का-मुक्की कम होने की उम्मीद है।
ITR देर से भरने पर जुर्माना
आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इसके बाद रिटर्न भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं, ITR-3 और ITR-4 के कुछ करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है।
Aadhaar आधारित CKYC 2.0
बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड संस्थान CKYC 2.0 लागू करना शुरू करेंगे। इससे ग्राहकों की डिजिटल सहमति के आधार पर KYC जानकारी सीधे प्राप्त की जा सकेगी और बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी।
स्पीड पोस्ट के नए नियम
स्पीड पोस्ट में नई श्रेणियां और नई दरें लागू होंगी। आधार, पैन, पासबुक और अन्य सरकारी दस्तावेज अब 'डॉक्यूमेंट्स' श्रेणी में शामिल होंगे, जबकि बाकी सामान पार्सल श्रेणी में रहेगा। कुछ शहरों में नई दरें भी लागू होंगी।
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अगस्त में 14 दिन बैंक बंद
अगस्त महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। छुट्टियां राज्यों के अनुसार अलग-अलग होंगी।
चीनी पर नई स्टॉक लिमिट
सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए चीनी डीलरों के लिए नई स्टॉक सीमा तय की है। अब कोई भी डीलर 30 दिन से अधिक और 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। यह नियम 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।
दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा का नया नियम
दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए अब वैध 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' दिखाना होगा। कार्ड टैप करने के बाद ही मुफ्त यात्रा का टिकट मिलेगा।
क्रेडिट कार्ड और FD नियम
अगस्त में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट, शुल्क और अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में भी संशोधन संभव है।
SEBI का नया बायबैक नियम
1 अगस्त से कंपनियां अपनी पेड-अप पूंजी का अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा ही बायबैक कर सकेंगी। साथ ही पूरी बायबैक प्रक्रिया 66 कार्य दिवस के भीतर पूरी करनी होगी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की बेहतर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है।