
बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने बिहार के लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए.
चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट नाम जुड़वा लें
CEC ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसको लेकर सबसे पहली शर्त है कि वोटर की उम्र कम से कम 18 साल हो, इसके बाद फॉर्म 6 भरकर वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके साथ ही वोटर लिस्ट में आप अपना नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं या फिर बूथ लेवल ऑफिसर से मिलकर भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.
6 और 11 नवंबर को होगी बिहार में वोटिंग
बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को कराए जाने हैं, तो वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगी. आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है, तो उसके फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तक ही नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए जा सकते हैं. हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि वोटिंग से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं. वहीं नामांकन की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद वोटर लिस्ट पूरी तरह से फ्रीज कर दी जाती है. यानी इसके बाद कोई भी नया नाम जोड़ा, हटाया या फिर संशोधित नहीं किया जा सकता है.
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ECI NET ऐप पर मिलेगी चु्नाव की सारी जानकारी
चुनाव आयोग ने वोटरों के लिए ऐप की भी जानकारी दी है. दरअसल बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने ECI NET से लोगों को जानकारी हासिल करने की सलाह दी है. इस ऐप में चुनावों से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध होगी. ECI NET ऐप भारत निर्वाचन आयोग का एक आधुनिक, एकीकृत मोबाइल ऐप है. जिसमें सभी प्रमुख मतदाता सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी. इस ऐप के जरिए नागरिक नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम में सुधार या बदलाव, मतदाता सूची में नाम की जांच और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से ले पाएंगे. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं.