Biometric attendance mandatory: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। इस नए आदेश के तहत अब GNCTD और MCD के सभी दफ्तर अपने पुराने तय समय पर ही संचालित होंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, काम में पारदर्शिता लाना और लापरवाही पर रोक लगाना है। अब हर कर्मचारी को दफ्तर आने और जाने के समय मशीन में अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी।
दफ्तरों के समय में बदलाव खत्म
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तक लागू बदले हुए दफ्तर समय को समाप्त कर दिया गया है। MCD के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के अन्य दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। यह निर्णय GRAP व्यवस्था खत्म होने के बाद लिया गया है, जिससे कामकाज फिर से सामान्य समय पर लौट सके।
बायोमेट्रिक सिस्टम
नए नियम के अनुसार, छोटे कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जरूरी होगी। जहां मशीनें पहले से मौजूद हैं, उन्हें सही तरीके से चालू रखना होगा और जहां नहीं हैं, वहां नई मशीनें लगाई जाएंगी। सभी कर्मचारियों का डेटा मशीन में दर्ज किया जाएगा और केवल इसी माध्यम से उपस्थिति मान्य होगी।
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रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू
सरकार ने निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया है। अब हर दिन दोपहर 12 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी जाएगी। इसके अलावा, हर महीने एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसमें कर्मचारियों के समय पर आने-जाने का पूरा विवरण शामिल होगा।
सख्त कार्रवाई के संकेत
सरकार ने साफ कर दिया है कि देर से आने, जल्दी जाने या बिना हाजिरी लगाए अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से मिल रही शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था से सरकारी दफ्तरों में अनुशासन बढ़ेगा और आम लोगों को सेवाएं समय पर मिल सकेंगी।