दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है और यह समय आयकरदाताओं के लिए बेहद अहम माना जाता है। साल के आखिरी दिनों में कुछ ऐसे जरूरी वित्तीय काम होते हैं, जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अगर तय समय तक ये काम पूरे नहीं किए गए तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यह उन लोगों के लिए आखिरी मौका है, जिन्होंने अब तक अपने जरूरी टैक्स से जुड़े काम पूरे नहीं किए हैं।
आईटीआर भरने का आखिरी मौका
जो टैक्सपेयर तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए 31 दिसंबर अंतिम तारीख है। आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत डिले आईटीआर फाइल की जा सकती है। हालांकि इसके लिए लेट फीस देनी होगी। अधिकतम जुर्माना 5000 रुपये तक हो सकता है, जबकि जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह फीस 1000 रुपये तक सीमित है। इसके अलावा बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा।
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रिवाइज्ड रिटर्न में भी समय सीमित
जिन लोगों ने समय पर आईटीआर फाइल कर दी थी, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है, वे भी 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। अगर संशोधन के बाद टैक्स देनदारी बढ़ती है, तो टैक्स अमाउंट पर 25 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए रिवाइज्ड रिटर्न भरते समय सावधानी बेहद जरूरी है।
आधार-पैन लिंक नहीं तो पैन निष्क्रिय
31 दिसंबर आधार और पैन लिंक कराने की भी अहम डेडलाइन है। जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए पैन से आधार लिंक करना अनिवार्य है। तय तारीख तक लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। इससे बैंकिंग, निवेश और आईटीआर फाइलिंग जैसे जरूरी काम अटक सकते हैं। लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘लिंक आधार’ विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजकर यह काम किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नया साल बिना किसी टैक्स टेंशन के शुरू हो, तो 31 दिसंबर से पहले ये सभी जरूरी काम निपटा लेना बेहद जरूरी है।