Notice to Kunal Kamra: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को नोटिस जारी किया है। यह मामला महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जुड़ी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से संबंधित है। कोर्ट ने कामरा को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 मार्च तय की है।
शिवसेना नेता की अर्जी
यह नोटिस शिवसेना के दिल्ली प्रदेश प्रमुख संदीप चौधरी की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि कुणाल कामरा ने एक व्यंग्यात्मक वीडियो के जरिए एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया और राजनीतिक दलों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की। इसी आधार पर कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
मजिस्ट्रेट के आदेश को दी गई चुनौती
इससे पहले ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हिमांशु सहलोथ ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट का कहना था कि कामरा ने अपने वीडियो में सटायर और राजनीतिक पैरोडी का इस्तेमाल किया है, जिसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। इसी आदेश के खिलाफ शिवसेना नेता ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की थी।
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सटायर पर अदालत की टिप्पणी
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि इस्तेमाल की गई भाषा कुछ लोगों को नापसंद हो सकती है, लेकिन यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आती। अदालत के मुताबिक, खराब या चुभने वाले भाषण का जवाब पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि बेहतर तर्क और संवाद होना चाहिए। सार्वजनिक पदों पर बैठे नेताओं को आलोचना और व्यंग्य सहने की क्षमता रखनी चाहिए।
20 मार्च को होगी अगली सुनवाई
अब सेशंस कोर्ट ने कुणाल कामरा को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इस केस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक व्यंग्य की सीमाओं से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर आगे की सुनवाई में अहम कानूनी रुख सामने आ सकता है।