दिल्ली में इस बार होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। सरकार ने होली को ड्राई डे की सूची में शामिल नहीं किया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि चार मार्च को राजधानी में सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानें सामान्य रूप से खुली रहेंगी। इससे त्योहार पर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे लोगों को राहत मिली है।
ड्राई डे सूची में नहीं है होली
आम तौर पर धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है। लेकिन इस साल होली को इस सूची से बाहर रखा गया है। यानी होली के दिन शराब की बिक्री पर कोई रोक नहीं होगी। विभाग ने वर्ष 2026 के लिए जिन दिनों को ड्राई डे घोषित किया है, उनमें कुछ प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय तिथियां शामिल हैं, लेकिन होली का नाम सूची में नहीं है।
किन दिनों पर रहेगा प्रतिबंध
आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, ईद-उल-फितर, राम नवमी और महावीर जयंती जैसे अवसरों पर ड्राई डे लागू रहेगा। इन दिनों सभी लाइसेंसधारी शराब की दुकानें और ठेके बंद रहेंगे। इन तिथियों पर शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
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होटलों के लिए अलग नियम
हालांकि कुछ होटलों के लिए अलग व्यवस्था है। जिन होटलों के पास विशेष लाइसेंस है, वहां ठहरने वाले मेहमानों को सेवा के रूप में शराब उपलब्ध कराई जा सकती है। लेकिन आम दुकानों और ठेकों को ड्राई डे पर बंद रखना अनिवार्य होगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर सूची में कोई बदलाव होता है तो लाइसेंसधारकों को किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
त्योहार पर बढ़ेगी रौनक
होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहने से बाजार में रौनक बढ़ने की संभावना है। पहले से ही रंग, गुलाल और मिठाइयों की बिक्री तेज रहती है। अब शराब की बिक्री भी कारोबारियों के लिए अतिरिक्त अवसर बन सकती है। कई लोग होली मिलन और दोस्तों के साथ पार्टी का आयोजन करते हैं, जहां जश्न का हिस्सा शराब भी होती है।
प्रशासन की अपील
हालांकि प्रशासन ने लोगों से जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। होली के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रखी जाएगी, ताकि त्योहार शांति और उल्लास के साथ मनाया जा सके।