Delhi Kite Flying Ban : स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सेंट्रल जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों और सार्वजनिक सभाओं के आसपास पतंग समेत किसी भी तरह की हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। इसका मकसद राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना है।
कार्यक्रम स्थलों पर खास निगरानी
पुलिस के आदेश के मुताबिक, सेंट्रल जिले में जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह, ध्वजारोहण कार्यक्रम या सार्वजनिक सभाएं आयोजित होंगी, वहां और आसपास पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ड्रोन या अन्य हवाई वस्तुओं को भी उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी विशेष गतिविधि के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति ली गई है तो निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।
सुरक्षा को लेकर क्यों लिया फैसला
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। पुलिस के मुताबिक, राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों के दौरान अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए संभावित हवाई गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना की संभावना को कम किया जा सके।
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आयोजकों और लोगों को निर्देश
दिल्ली पुलिस ने नागरिकों, संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आयोजन समितियों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आदेश के तहत ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जानी चाहिए जिससे सार्वजनिक शांति, सुरक्षा या यातायात व्यवस्था प्रभावित हो। कार्यक्रमों के दौरान पुलिस और संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 16 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन इसे पहले वापस भी ले सकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित ACP और थाना प्रभारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।