Delhi Lok Adalat : दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख बदल दी गई है। बड़ी संख्या में लोग अपने बिजली बिल, बैंक ऋण, ट्रैफिक चालान और अन्य लंबित मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में शामिल होने वाले थे। लेकिन BRICS शिखर सम्मेलन के चलते अब यह आयोजन निर्धारित तारीख पर नहीं होगा।
BRICS सम्मेलन बना वजह
राजधानी दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को BRICS सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी कार्यालयों के साथ अदालतों में भी अवकाश घोषित किया गया है। इसी वजह से नेशनल लोक अदालत को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
अब कब लगेगी लोक अदालत?
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोक अदालत की नई तारीख 10 अक्टूबर 2026 तय की गई है। अब जिन लोगों के मामले लोक अदालत में सूचीबद्ध थे, उन्हें निपटारे के लिए 10 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। यह आयोजन शनिवार को किया जाएगा।
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सिर्फ दिल्ली में हुआ बदलाव
लोक अदालत की तारीख में बदलाव केवल दिल्ली के लिए किया गया है। देश के अन्य राज्यों में नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। इसलिए दूसरे राज्यों के लोगों पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा।
इन अदालतों में होगा आयोजन
10 अक्टूबर को दिल्ली के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें कड़कड़डूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू जिला न्यायालय शामिल हैं। यहां विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा।
उपभोक्ता आयोग और हाईकोर्ट भी शामिल
जिला न्यायालयों के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट और उपभोक्ता आयोग में भी लोक अदालत का आयोजन होगा। जिन लोगों ने इन मंचों पर अपने मामले लोक अदालत के लिए लगाए हैं, उन्हें नई तारीख के अनुसार अपनी उपस्थिति और मामले की स्थिति की जानकारी पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए।