दिल्ली में जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, उनके लिए राहत की खबर है। 14 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में लगेगी। यहां पुराने चालान कम जुर्माने में निपटाए जा सकते हैं। आयोजन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिलकर कर रहे हैं।
पहले करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
लोक अदालत में सीधे पहुंचने से काम नहीं चलेगा। पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसके लिए वाहन मालिक को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से अपना लंबित चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड की सुविधा 9 फरवरी सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है।
डाउनलोड की है तय सीमा
ध्यान रखें कि रोज सिर्फ 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। कुल सीमा 2 लाख चालानों की तय की गई है। जैसे ही यह संख्या पूरी होगी, लिंक बंद हो जाएगा। इसलिए देर करने पर मौका हाथ से निकल सकता है। बेहतर है कि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें।
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ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें
चालान डाउनलोड करने के बाद वेबसाइट पर दिए गए “Online Lok Adalat Application” विकल्प पर क्लिक करें। वहां अपना फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें। साथ ही मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक टोकन नंबर भेजा जाएगा। यही टोकन आपकी एंट्री पास की तरह काम करेगा।
कोर्ट में क्या-क्या ले जाना जरूरी है?
लोक अदालत में प्रिंट निकालने की सुविधा नहीं होगी। इसलिए चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी है। इसके अलावा गाड़ी से जुड़े असली कागज जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ रखें। मोबाइल पर आया टोकन नंबर भी दिखाना होगा।
किन मामलों का होगा निपटारा?
ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, रेड लाइट तोड़ना, गलत पार्किंग, बिना पीयूसी गाड़ी चलाना जैसे मामलों के चालान यहां निपटाए जा सकते हैं। कई मामलों में जुर्माने की रकम कम भी हो सकती है। अगर आपका चालान लंबित है तो यह मौका राहत दिला सकता है, बस समय पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना न भूलें।