दिल्ली में अब राशन कार्ड बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन कार्ड के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाइन जाकर आवेदन करने का विकल्प बंद कर दिया गया है। यानी अब किसी दफ्तर में जाकर फॉर्म भरकर कार्ड नहीं बन सकेगा।
घर आकर होगी जांच
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अधिकारियों की टीम आपके घर आकर जांच करेगी। अगर दस्तावेज पूरे नहीं मिले या जानकारी गलत पाई गई तो राशन कार्ड मंजूर नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए नई प्रक्रिया तय की है ताकि सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही लाभ मिले।
तीन स्तर पर होगी पड़ताल
राशन कार्ड को मंजूरी देने से पहले तीन स्तर पर जांच होगी। सबसे पहले फूड सप्लाई ऑफिसर फील्ड में जाकर सत्यापन करेंगे। उसके बाद फाइल सहायक आयुक्त के पास जाएगी। अंत में जिला स्तर की कमेटी अंतिम फैसला करेगी। यह कमेटी तय करेगी कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है।
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आवेदन कहां और कैसे करें
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को दिल्ली सरकार की वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सरकार ने बताया है कि लगभग 8.27 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही-सही भरनी होगी।
जरूरी दस्तावेज क्या होंगे
आवेदन करते समय पूरे परिवार के आधार कार्ड की जरूरत होगी। अगर आधार कार्ड पर दिल्ली का पता नहीं है तो निवास प्रमाण देना होगा। परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। घर के किसी एक सदस्य के नाम बिजली का बिल भी जरूरी होगा।
महिला होगी परिवार की मुखिया
नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड में परिवार की मुखिया महिला को बनाया जाएगा। अगर घर की सबसे बड़ी महिला की उम्र 18 साल से कम है तो फिलहाल पुरुष सदस्य को मुखिया बनाया जाएगा। जैसे ही लड़की 18 साल की होगी, उसे परिवार की मुखिया माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।