दिल्ली में वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 9 मई 2026 को आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए लोग अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसानी से करा सकेंगे। इस प्रक्रिया में लंबी कानूनी कार्रवाई से बचने के साथ-साथ कई मामलों में जुर्माना कम होने या राहत मिलने की भी संभावना रहेगी।
दिल्ली के इन कोर्ट में होगी सुनवाई
यह लोक अदालत राजधानी के सभी प्रमुख जिला न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। इसमें कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट समेत अन्य अदालतें शामिल होंगी। सुनवाई सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगा मौका
लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी प्रक्रिया 4 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 7 मई अंतिम तारीख तय की गई है। वाहन मालिकों को दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक करना होगा। हर दिन सीमित संख्या में टोकन जारी किए जाएंगे, इसलिए जल्द आवेदन करना जरूरी माना जा रहा है।
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किन मामलों का होगा निपटारा
इस लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़े मामलों को शामिल किया गया है। हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसे मामलों का निपटारा यहां किया जा सकेगा। हालांकि शराब पीकर वाहन चलाने और हिट एंड रन जैसे गंभीर मामलों को इससे बाहर रखा गया है।
कोर्ट पहुंचने से पहले रखें ये बातें याद
वाहन मालिकों को अपने साथ चालान की प्रिंट कॉपी और टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर लेकर जाना होगा। सुनवाई के दौरान जज मामले को देखकर जुर्माने में राहत दे सकते हैं। अगर जुर्माना तय होता है तो उसका भुगतान वहीं करना होगा, जिसके बाद चालान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा।