Imran Khan sister approaches High Court: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हाईकोर्ट ने 24 मार्च को इमरान खान को हफ्ते में दो बार—मंगलवार और गुरुवार—मुलाकात का अधिकार दिया था, लेकिन अलीमा का कहना है कि जेल अधिकारी जानबूझकर इस आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। याचिका दाखिल करते समय खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी और PTI के कई नेता मौजूद थे।
कोर्ट आदेश की अनदेखी
याचिका में कहा गया है कि इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं और उनकी सेहत को लेकर परिवार गंभीर रूप से चिंतित है। अलीमा का आरोप है कि जेल प्रशासन न सिर्फ मुलाकात रोक रहा है, बल्कि इमरान को उनके कानूनी अधिकार और मानवीय सुविधाएँ भी नहीं दी जा रहीं। उन्होंने कई अधिकारियों को नामजद किया है, जिनमें जेल सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अनजुम, गृह मंत्रालय और पंजाब गृह विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अलीमा का कहना है कि कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मुलाकात की अनुमति न देना अवमानना की श्रेणी में आता है।
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धरना और PTI नेताओं का विरोध
अलीमा खान और मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी गुरुवार को अडियाला जेल रोड पर 16 घंटे के लंबे धरने में बैठे रहे, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं मिली। आफरीदी ने बताया कि उन्हें IHC के चीफ जस्टिस से मिलने भी अनुमति नहीं मिली। नाराज होकर उन्होंने ऐलान किया कि PTI संसद का सत्र नहीं चलने देगी और अगले मंगलवार को हाईकोर्ट और अडियाला जेल के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान PTI नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की निरंतर कैद के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं, सरकार की ओर से सफाई दी गई कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें जेल में विशेष सुविधाएँ मिल रही हैं। सोहेल आफरीदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता इमरान खान की रिहाई और उनसे मिलने का अधिकार सुनिश्चित कराना है।