हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है और 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल कर देते हैं, तो आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी तय समय के अंदर टिकट रद्द करने पर पूरा पैसा वापस मिलेगा। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए खास है जो अचानक प्लान बदलने की वजह से टिकट रद्द करना चाहते हैं।
सीधे वेबसाइट से बुकिंग पर मिलेगा फायदा
DGCA के नए नियम के अनुसार यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया हो। अगर यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर कैंसिलेशन करता है, तो कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर टिकट में नाम की स्पेलिंग या छोटी गलती हो जाए और उसे 24 घंटे के भीतर ठीक कराया जाए, तो इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा।
एजेंट से बुकिंग पर भी साफ नियम
अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदा गया है, तो भी यात्री को राहत मिलेगी। ऐसे मामलों में रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। DGCA ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे 14 कार्यदिवस के अंदर रिफंड की प्रक्रिया पूरी करें। इससे यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और पैसा समय पर वापस मिलेगा।
मेडिकल इमरजेंसी में खास सुविधा
नए नियमों में मेडिकल इमरजेंसी को भी शामिल किया गया है। अगर किसी यात्री या उसके परिवार के सदस्य की तबीयत खराब होने की वजह से टिकट रद्द करनी पड़े, तो रिफंड में परेशानी नहीं होगी। एयरलाइन को ऐसे मामलों में सहूलियत देनी होगी। यह कदम यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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रिफंड प्रक्रिया होगी पारदर्शी
DGCA ने साफ किया है कि रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। एयरलाइन टिकट कैंसिल करने के बाद मिलने वाली रकम की पूरी जानकारी साफ तौर पर देगी। यात्रियों को अब बार-बार कॉल या मेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल तरीके से रिफंड प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा नियम
इन नए बदलावों से लाखों हवाई यात्रियों को फायदा मिलेगा। अब टिकट कैंसिलेशन को लेकर डर या चिंता कम होगी। नाम की छोटी गलती भी अब मुफ्त में सुधारी जा सकेगी। DGCA का यह कदम यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।