अगर आपकी गाड़ी या बाइक का कोई पुराना चालान बकाया है तो अब आपको बार बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। डिजिटल ट्रैफिक लोक अदालत पोर्टल के जरिए आप आसानी से अपने पेंडिंग चालान का निपटारा कर सकते हैं। यह सुविधा लोगों को ऑनलाइन चालान देखने और कोर्ट की तारीख चुनने का विकल्प देती है।
पोर्टल से क्या मिलती है सुविधा
इस पोर्टल पर आप अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करके सभी लंबित चालान देख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट और समय स्लॉट चुन सकते हैं। तय तारीख पर कोर्ट जाकर बारकोड स्कैन करवाना होता है। जुर्माना भरते ही सिस्टम में तुरंत अपडेट हो जाता है और चालान खत्म माना जाता है।
लोगों और प्रशासन दोनों को फायदा
डिजिटल लोक अदालत से न सिर्फ लोगों को राहत मिलेगी बल्कि प्रशासन को भी मदद मिलेगी। पहले चालान के निपटारे में काफी समय लगता था और स्टेटस अपडेट देर से होता था। अब भुगतान के साथ ही रियल टाइम में रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
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ऑनलाइन ऐसे करें शुरुआत
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat/ पर जाएं। होम पेज पर गाड़ी का नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालकर सर्च करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर सत्यापन करें। सत्यापन पूरा होने पर आपके सभी पेंडिंग चालान स्क्रीन पर दिख जाएंगे।
कोर्ट और टाइम स्लॉट ऐसे चुनें
जिस चालान का निपटारा करना है उसे चुनें। फिर अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट और समय स्लॉट तय करें। अंडरटेकिंग पर क्लिक कर सबमिट करें। इसके बाद चालान की रसीद डाउनलोड या प्रिंट कर लें। यही रसीद आपको कोर्ट में दिखानी होगी।
कोर्ट में क्या करना होगा
तय तारीख और समय पर संबंधित कोर्ट में पहुंचें। लोक अदालत की बेंच के सामने रसीद दिखाएं। स्टाफ रसीद पर मौजूद बारकोड स्कैन करेगा। इसके बाद जुर्माने की रकम जमा करें। भुगतान के साथ ही मौके पर चालान का निपटारा कर दिया जाएगा और आपको आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी।