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Dog lovers win: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अब पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच—जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया—ने यह आदेश सुनाया। यह फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि पहले कोर्ट ने इन्हें शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया था, जिस पर काफी विरोध हुआ था।
सार्वजनिक स्थानों पर खिलाने पर रोक
कोर्ट ने साफ किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी और असुरक्षा की स्थिति से बचाया जा सके।
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अलग स्थान पर बनेगा भोजन स्थल
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थल बनाए जाएं। वहां डॉग लवर्स या पशु प्रेमी सुरक्षित तरीके से भोजन करा सकेंगे। इस फैसले को पशु प्रेमियों ने बड़ी जीत बताया है, जबकि आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने सख्त शर्तें भी लगाई हैं।