
Prajwal Revanna Case: कर्नाटक की राजनीति में भूचाल लाने वाले रेप केस में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को अदालत ने दोषी करार दिया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद सोमवार को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़िता एक घरेलू सहायिका थी, जिसने पिछले साल चार अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं, जो जांच में सही साबित हुईं।
शिकायत, चार्जशीट और गवाहों की लंबी सूची
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने मजबूत चार्जशीट पेश की थी, जिसमें 1632 पेज की रिपोर्ट, 183 दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत शामिल थे। अदालत ने इस केस की तेजी से सुनवाई के लिए 2 मई से लगातार कार्यवाही चलाई। कुल 26 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें पीड़िता के परिवार वाले भी शामिल थे। 18 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई थी, जबकि 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा गया था। शुक्रवार को अदालत ने प्रज्वल को चारों मामलों में दोषी ठहराया, जिसके बाद सोमवार को सजा सुनाई गई।
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अश्लील वीडियो से खुला मामला, पार्टी से निलंबन
प्रज्वल रेवन्ना का नाम तब सामने आया जब हासन लोकसभा चुनाव से पहले उनके कथित अश्लील वीडियो वायरल हुए। वीडियो सामने आने के बाद जनमानस में आक्रोश फैल गया और एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए 31 मई 2024 को उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया, जब वे जर्मनी से लौटे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जेडीएस ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। अदालत के फैसले के बाद अब प्रज्वल रेवन्ना की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को बड़ा झटका लगा है।
Former MP Prajwal Revanna sentenced to life imprisonment in rape case
— ANI Digital (@ani_digital) August 2, 2025
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