Government cracks down on Grok: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X Corp को नोटिस जारी कर साफ कहा है कि उसके एआई टूल Grok के जरिए फैल रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। सरकार ने 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है। इस मामले को आईटी एक्ट 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत गंभीर उल्लंघन माना गया है, जिसमें प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है।
Grok के दुरुपयोग पर आपत्ति
आईटी मंत्रालय ने अपने पत्र में इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि Grok AI का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अश्लील, अभद्र और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। आरोप है कि कुछ यूजर्स एआई की मदद से फर्जी तस्वीरें और वीडियो तैयार कर उन्हें सार्वजनिक मंच पर साझा कर रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस तरह का कंटेंट न केवल महिलाओं की गरिमा और निजता का उल्लंघन करता है, बल्कि यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्याओं को भी सामान्य बनाने का खतरा पैदा करता है। सरकार ने X को ऐसे यूजर्स के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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72 घंटे की समयसीमा
नोटिस में X Corp से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि मुख्य अनुपालन अधिकारी ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग का पालन कैसे किया गया है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा में अश्लील कंटेंट नहीं हटाया गया या संतोषजनक रिपोर्ट नहीं दी गई, तो प्लेटफॉर्म के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आईटी मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।