Ayushman Card Complaint: केंद्र सरकार देश के जरूरतमंद और गरीब वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लोगों तक बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। बता दें कि इस योजना के तहत पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और कोई अस्पताल आपको इलाज देने से मना करता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
साल में कितना मिलता है मुफ्त इलाज
आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के जरिए एक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि हर वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की लिमिट अपने आप रिन्यू हो जाती है।
किन अस्पतालों में करा सकते हैं इलाज
बता दें कि हर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है। इस कार्ड से इलाज केवल उन्हीं सरकारी या चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में कराया जा सकता है, जो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड है। अस्पताल जाने से पहले यह जरूर पता कर लें कि वह अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ी हुआ है या नहीं।
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इलाज करने से मना करने पर कहां करें शिकायत
अगर कोई अस्पताल योजना में रजिस्टर्ड होने के बावजूद आपका आयुष्मान कार्ड लेने से मना करता है या मुफ्त इलाज नहीं करता है, तो आप 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800-111-565 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा मामने की जांच की जाती है। जांच में अस्पताल दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।