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Indecent comment on Dimple Yadav: मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में अदालत ने सख्ती दिखाई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाने को इस संबंध में जीरो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने थाना पुलिस को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही, इस पूरे मामले की जांच लखनऊ के विभूति खंड थाने को ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया गया है।
टीवी चैनल पर की गई विवादित टिप्पणी
यह मामला समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र से सामने आया। नागर ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2025 की सुबह एक टीवी चैनल पर मुस्लिम स्कॉलर और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष बताए जाने वाले मौलाना साजिद रसीदी ने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस बयान को सुनकर अधिवक्ताओं समेत कई लोगों ने गहरा आक्रोश जताया और इसे महिला की गरिमा पर हमला बताया।
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सांप्रदायिक तनाव फैलने का खतरा
नागर का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी न केवल एक महिला सांसद का अपमान है, बल्कि देशभर की करोड़ों महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव और अशांति को बढ़ावा दे सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच लखनऊ पुलिस करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।