Dog Travel Rules : अगर आप अपने पालतू डॉगी के साथ ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे के नए नियमों को जानना बेहद जरूरी है। अब एक डॉग बॉक्स में एक ही कुत्ते को रखने की अनुमति होगी। यानी अगर किसी यात्री के पास दो कुत्ते हैं, तो दोनों के लिए अलग-अलग डॉग बॉक्स की बुकिंग करानी होगी। एक ही बॉक्स में दो कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं होगी।
दो यात्रियों के डॉग भी अलग रहेंगे
नियम सिर्फ एक यात्री के दो कुत्तों पर ही लागू नहीं है। अगर कोई यात्री अपने दोस्त या रिश्तेदार के कुत्ते को भी साथ ले जा रहा है, तो दोनों कुत्तों के लिए अलग-अलग बॉक्स लेना होगा। बुक किए गए एक डॉग बॉक्स को दूसरे कुत्ते के साथ शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यात्रा से पहले पर्याप्त संख्या में बॉक्स की बुकिंग कराना जरूरी है।
बुकिंग के लिए स्टेशन जाना होगा
डॉग बॉक्स की बुकिंग ऑनलाइन नहीं, बल्कि स्टेशन के लगेज या पार्सल ऑफिस में करानी होती है। यात्री को वहां कुत्ते की जरूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही हेल्थ सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी साथ रखना जरूरी है। रेलवे कर्मचारी कुत्ते के वजन और यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क तय करेंगे। भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद को यात्रा के दौरान संभालकर रखना होगा।
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बिना बुकिंग सफर किया तो कार्रवाई
अगर कोई यात्री बिना निर्धारित बुकिंग के कुत्ते को ट्रेन में ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो रेलवे उससे तय लगेज दर का छह गुना तक शुल्क वसूल सकता है। नियमों का उल्लंघन होने पर यात्री और कुत्ते को अगले स्टेशन पर उतारने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सिर्फ टिकट होना पर्याप्त नहीं है, डॉगी के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी है।
डॉगी की सेहत पर भी ध्यान जरूरी
रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्रा के लिए कुत्ते का फिट और स्वस्थ होना भी जरूरी है। अगर कुत्ता बीमार या यात्रा के लिए अनफिट पाया जाता है, तो उसे ट्रेन में ले जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। ऐसे में यात्रा से पहले उसके स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन से जुड़े दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है। सही बुकिंग और दस्तावेजों के साथ ही सफर करने पर परेशानी से बचा जा सकता है।