
टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा तोहफ़ा दिया है. 30 जुलाई 2025 से ITR-3 फॉर्म अब सीधे ऑनलाइन भरा जा सकेगा. यह बदलाव उन लोगों के लिए खास मायने रखता है जिनकी कमाई शेयर मार्केट ट्रेडिंग जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शन्स (F\&O), बिजनेस या अनलिस्टेड शेयरों में निवेश से होती है. पहले यह प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा लगती थी, लेकिन अब वेबसाइट पर जाकर आसानी से फाइलिंग की जा सकेगी.
किनको होगा फायदा ?
ITR-3 को "कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म" या "मास्टर फॉर्म" कहा जाता है क्योंकि यह एक ही जगह पर कई तरह की इनकम रिपोर्ट करने की सुविधा देता है. बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस हो, शेयर ट्रेडिंग से कमाई हो, फर्म में पार्टनरशिप की इनकम हो, या फिर वेतन, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी, विदेशी आय और संपत्ति अब सब कुछ इसी फॉर्म में कवर होता है. यही नहीं यह फॉर्म उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 भरने के दायरे में नहीं आते.
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किए गए हैं कई बड़े बदलाव
इस साल के लिए ITR-3 में कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं. अब कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग पहले से अलग होगी, यानी 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद हुए ट्रांजैक्शन्स को अलग-अलग दर्ज करना अनिवार्य होगा. शेयर बायबैक पर अगर नुकसान हुआ है तो उसे क्लेम करना भी आसान हो गया है. इनकम लिमिट में भी बड़ा अपडेट आया है. पहले जहां 50 लाख रुपए से ऊपर वालों को ही संपत्ति और लायबिलिटी डिक्लेयर करनी पड़ती थी, अब यह सीमा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है.
इसके अलावा, शेड्यूल-TDS में अब यह साफ लिखना होगा कि किस सेक्शन के तहत टैक्स काटा गया है. टैक्स रिजीम को लेकर भी नया नियम लागू हुआ है, जिसमें करदाता को यह बताना ज़रूरी होगा कि उन्होंने पिछले साल नया रिजीम चुना था या नहीं और इस साल किस ऑप्शन को अपनाने जा रहे हैं. वहीं जमीन-जायदाद बेचने पर इंडेक्सेशन की पूरी जानकारी देनी होगी. इतना ही नहीं कंपनी बायबैक से मिली डिविडेंड इनकम को भी अब अलग लाइन में रिपोर्ट करना होगा.
कुल मिलाकर, ITR-3 का ऑनलाइन होना टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. शेयर मार्केट और बिजनेस से जुड़ी जटिल इनकम को रिपोर्ट करना अब पहले से आसान होगा, जिससे करदाताओं को न सिर्फ समय बचेगा बल्कि नियमों का पालन भी और साफ तरीके से हो पाएगा.