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Kangana Ranaut: फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। किसान आंदोलन के दौरान किए गए एक विवादित ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ पंजाब में दर्ज केस को रद्द करने की मांग पर अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद कंगना की ओर से याचिका वापस ले ली गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस टिप्पणी को केवल साधारण रीट्वीट नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें उनकी अपनी राय और टिप्पणी भी शामिल थी।
महिंदर कौर की शिकायत से शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला 2021 में शुरू हुआ, जब पंजाब की 73 वर्षीय महिला किसान महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए महिंदर कौर की तस्वीर पर टिप्पणी की थी और उन्हें शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी बिलकिस दादी से जोड़ दिया था। उनकी इस टिप्पणी को लेकर आरोप लगा कि प्रदर्शनकारी पैसे लेकर आंदोलन में शामिल हुए थे। अदालत ने इसे IPC की धारा 499 के तहत मानहानि माना।
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अदालत की सख्त टिप्पणी और आगे की राह
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई में साफ कहा कि ट्वीट पर कोई टिप्पणी करना ट्रायल को प्रभावित कर सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता को निचली अदालत में अपनी दलीलें रखनी चाहिए। कोर्ट ने कंगना को चेतावनी भी दी कि अगर वह बहस पर जोर देंगी, तो प्रतिकूल टिप्पणियां की जा सकती हैं जो उनके बचाव को नुकसान पहुंचाएंगी। साथ ही, यह सुझाव भी दिया गया कि यदि वह पंजाब में पेशी के लिए नहीं जा सकतीं तो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग सकती हैं। फिलहाल मामला निचली अदालत में ही आगे बढ़ेगा।