Khalid Qazi Case : अमेरिका में रहने वाले 82 वर्षीय डॉक्टर खालिद जहांगीर काजी ने कश्मीर जाने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (OCI) कार्डधारक काजी पर भारत सरकार ने पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने और कश्मीरी अलगाववादियों के प्रति सहानुभूति रखने के आरोप लगाए हैं। इसी आधार पर उनका OCI कार्ड रद्द किया गया था और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। अब उन्होंने पारिवारिक कारणों से कश्मीर जाने की इजाजत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने काजी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को तय की है। इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा।
शादी समारोह में शामिल होना चाहते हैं काजी
डॉ. काजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि याचिकाकर्ता 82 वर्ष के हैं और पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि काजी अपनी बहन के परिवार में होने वाले शादी समारोह में शामिल होने के लिए कश्मीर जाना चाहते हैं। वकील ने यह भी दलील दी कि उम्र को देखते हुए यह संभवतः आखिरी मौका हो सकता है जब वे अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिता सकें।
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राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का आश्वासन
सुनवाई के दौरान काजी की ओर से यह भी कहा गया कि वे लिखित रूप से यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि कश्मीर यात्रा के दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। उनका उद्देश्य केवल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से यात्रा की अनुमति देने की मांग की है।
OCI कार्ड रद्द होने पर भी जारी है कानूनी लड़ाई
डॉ. काजी के OCI कार्ड को रद्द करने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ पहले ही निरस्त कर चुकी है। अदालत ने कहा था कि कार्ड रद्द करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। हालांकि इस फैसले के खिलाफ दायर अपील अभी दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में लंबित है। इससे पहले हाईकोर्ट उनकी भारत यात्रा की अनुमति वाली याचिका खारिज कर चुका था।
2023 में लगा था पाकिस्तान समर्थक प्रचार का आरोप
भारतीय वाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क ने डॉक्टर खालिद काजी पर पाकिस्तान समर्थक प्रचार करने का आरोप लगाया था। मई 2023 में भारत सरकार ने उनकी गतिविधियों को देश की संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल बताते हुए उनका OCI कार्ड रद्द कर दिया था। साथ ही फॉरेनर्स एक्ट के तहत उन्हें ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।