
हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की तारीख का ऐलान कर गया दिया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि यह योजना 25 सितंबर 2025 से लागू होगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे. इस योजना को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है.
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार की पात्रता शर्तों को पूरा करेंगी. इसके लिए कई मानदंड तय किए गए हैं:
निवास: महिला को कम से कम 15 साल से हरियाणा की स्थायी निवासी होना चाहिए. विवाहित महिलाओं के मामले में उनके पति को भी 15 साल से हरियाणा का निवासी होना जरूरी है.
आयु: योजना का लाभ 23 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को मिलेगा, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित.
परिवार की सीमा: एक परिवार में जितनी भी महिलाएं पात्र होंगी सभी को 2100 रुपये मिलेंगे. इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।.
अन्य शर्तें: अगर कोई महिला पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत 2100 रुपये से अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी.
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कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना को लागू करने के लिए 5000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. पहले चरण में 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जाएगा. अनुमान है कि इस चरण में 19 से 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी. आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार जल्द ही एक ऐप लॉन्च करेगी, जिसके जरिए महिलाएं घर बैठे आवेदन कर सकेंगी. इसके अलावा पात्रता की पारदर्शिता के लिए लाभार्थियों की सूची पंचायतों और वार्डों में प्रदर्शित की जाएगी.
यह योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि परिवार और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी.