देश में एलपीजी सप्लाई को लेकर फैल रही खबरों के बीच सरकार ने बड़ा बयान देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। हाल ही में यह चर्चा तेज हो गई थी कि गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं और अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए नई समय-सीमा तय कर दी गई है। इन खबरों से लोगों में भ्रम और चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब सरकार ने इन्हें पूरी तरह अफवाह बताया है।
PIB ने किया सच्चाई का खुलासा
सरकारी एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट जारी कर इन खबरों को गलत बताया। PIB के मुताबिक एलपीजी बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पहले से लागू व्यवस्था ही जारी रहेगी। यानी उपभोक्ताओं को किसी नए नियम को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।
शहर और गांव के लिए क्या हैं मौजूदा नियम
सरकार के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल पहले की तरह लागू रहेगा। यानी एक सिलेंडर लेने के बाद अगली बुकिंग 25 दिन बाद ही की जा सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन निर्धारित है और यहां सिंगल या डबल सिलेंडर का कोई अलग नियम नहीं है, सभी के लिए समान समय-सीमा लागू रहती है।
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डबल सिलेंडर और उज्ज्वला पर भी नहीं बदला कुछ
जो खबरें चल रही थीं कि डबल सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए अलग-अलग नई समय-सीमा लागू कर दी गई है, उन्हें भी PIB ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि इस तरह की सभी सूचनाएं भ्रामक हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।
घबराहट में बुकिंग करने से बचें
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों के आधार पर जल्दबाजी में गैस बुकिंग न करें। पैनिक बुकिंग से सप्लाई सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और किसी भी तरह की कमी नहीं है।
सही जानकारी पर ही रखें भरोसा
ऐसे समय में जरूरी है कि लोग केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अफवाहों से बचकर ही सही निर्णय लिया जा सकता है, जिससे न केवल खुद को बल्कि पूरे सिस्टम को भी अनावश्यक दबाव से बचाया जा सके।