NHAI Local Toll Pass : राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या स्थानीय निवासी सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर बिना टोल दिए यात्रा कर सकते हैं। इस भ्रम को दूर करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने स्पष्ट जानकारी साझा की है।
पहचान पत्र दिखाकर नहीं मिलेगी छूट
NHAI के अनुसार केवल स्थानीय निवासी होने या पहचान पत्र दिखाने भर से किसी को टोल फ्री यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। कई लोग यह मान लेते हैं कि टोल प्लाजा के पास रहने वालों को स्वतः छूट मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोल शुल्क से राहत पाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है।
किन लोगों को मिल सकता है लाभ?
टोल में छूट का लाभ केवल पात्र स्थानीय निवासियों को मिलता है। इसके लिए उन्हें लोकल मंथली पास बनवाना पड़ता है। आमतौर पर यह सुविधा उन वाहन मालिकों के लिए उपलब्ध होती है, जिनका निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है। हालांकि अंतिम पात्रता और शर्तें संबंधित टोल प्लाजा के नियमों के अनुसार तय होती हैं।
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लोकल मंथली पास क्यों है जरूरी?
लोकल मंथली पास बनने के बाद पात्र वाहन मालिकों को टोल शुल्क में विशेष छूट मिल सकती है। बिना पास के कोई भी व्यक्ति केवल आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र दिखाकर टोल फ्री यात्रा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए स्थानीय निवासियों को पहले अपनी पात्रता जांचनी चाहिए और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
ऐसे बनवा सकते हैं लोकल मंथली पास
लोकल मंथली पास बनवाने के लिए वाहन मालिक को अपने मोबाइल में Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन कर Local Pass विकल्प चुनना होगा। फिर DigiLocker और VAHAN के माध्यम से पता और वाहन संबंधी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। ऐप की जीआईएस प्रणाली यह जांचती है कि आवेदक का घर संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है या नहीं।
डिजिटल पास सीधे FASTag से होगा लिंक
सभी जानकारी सही पाए जाने पर निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होता है। इसके बाद डिजिटल लोकल पास वाहन के FASTag से लिंक कर दिया जाता है। यह सुविधा केवल पात्र स्थानीय निवासियों के लिए उपलब्ध है। ऐसे में टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि मुफ्त यात्रा का लाभ पहचान पत्र से नहीं, बल्कि वैध लोकल मंथली पास के माध्यम से ही मिलता है।