नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या 60 साल की उम्र से पहले पूरा पैसा निकाला जा सकता है। खासकर नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद कई लोगों ने NPS में निवेश बंद कर दिया है और अब वे जमा रकम निकालना चाहते हैं। ऐसे में निकासी के नियमों को लेकर लोगों में काफी भ्रम बना हुआ है।
60 साल से पहले कब मिलेगा पूरा पैसा?
PFRDA के नियमों के मुताबिक, अगर आप 60 साल की उम्र से पहले NPS खाता बंद करते हैं और आपके खाते में कुल जमा राशि ब्याज सहित 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो आप पूरी रकम एक साथ निकाल सकते हैं। इस स्थिति में किसी तरह का एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी नहीं होता। यानी छोटी रकम वाले निवेशकों को पूरा फंड सीधे मिल सकता है।
2.5 लाख से ज्यादा फंड वालों के लिए क्या नियम है?
अगर प्री-मैच्योर एग्जिट के समय आपके NPS खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा राशि है, तो पूरा पैसा एक साथ नहीं निकलेगा। ऐसे में नियम के अनुसार कम से कम 80 प्रतिशत रकम से एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे हर महीने पेंशन मिलेगी। केवल बाकी 20 प्रतिशत रकम ही एकमुश्त निकाली जा सकेगी। इसलिए खाता बंद करने से पहले इस नियम को समझना जरूरी है।
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5 लाख रुपये वाला नियम क्यों करता है कन्फ्यूज?
कई लोग मानते हैं कि 5 लाख रुपये तक का पूरा फंड कभी भी निकाला जा सकता है, लेकिन यह सही नहीं है। 5 लाख रुपये तक की पूरी निकासी की सुविधा सिर्फ तब मिलती है, जब NPS खाता सामान्य रूप से 60 साल की उम्र पर मैच्योर होता है। अगर समय से पहले खाता बंद किया जाता है, तो पूरी निकासी की सीमा सिर्फ 2.5 लाख रुपये तक ही लागू रहती है।
अब ऑनलाइन सिर्फ कुछ मिनट में होगा पूरा काम
NPS से पैसा निकालने की प्रक्रिया अब पहले से काफी आसान हो गई है। निवेशक अपने CRA (Protean) पोर्टल या ऐप पर PRAN और पासवर्ड से लॉग-इन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और OTP या आधार ई-साइन से वेरिफिकेशन के बाद आवेदन पूरा हो जाता है। आमतौर पर 2 से 3 कार्यदिवस के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है। इसलिए अगर आप NPS से निकासी की योजना बना रहे हैं, तो पहले इन नियमों को अच्छी तरह समझ लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।