अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्तूबर 2024 से पहले जारी हुआ है और अब तक आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो सतर्क हो जाइए। आज 31 दिसंबर इसकी आखिरी तारीख है। तय समय तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं होने पर आपका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है। एक बार पैन डिएक्टिव हुआ तो यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक पहचान पर सीधा असर डालेगा। इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग तक, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए इस जरूरी काम को टालना भारी पड़ सकता है।
किन लोगों पर नियम सख्ती से लागू
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने साफ किया है कि यह डेडलाइन उन्हीं पैन धारकों के लिए है, जिनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर के जरिए जारी किया गया था। आयकर विभाग ने 3 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर यह नियम स्पष्ट किया था। ऐसे सभी यूजर्स को 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो पैन को इनऑपरेटिव घोषित किया जा सकता है, जिसका असर सीधे आपके रोजमर्रा के लेनदेन पर पड़ेगा।
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पैन डिएक्टिव हुआ तो क्या होगा नुकसान
निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करना आयकर कानून की धारा 272B के तहत गलत माना जाता है और इस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलना, बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, म्यूचुअल फंड में निवेश, शेयर ट्रेडिंग और आईटीआर फाइल करना मुश्किल हो जाएगा। केवाईसी अधूरी मानी जाएगी, जिससे कई वित्तीय सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। टैक्स रिफंड में देरी और ज्यादा टीडीएस कटने जैसी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं।
पांच मिनट में ऐसे करें पैन-आधार लिंक
पैन को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर क्विक लिंक्स सेक्शन में Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें। नई स्क्रीन पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प चुनें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे भरें और Validate पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा और आप बिना किसी परेशानी के आगे के फाइनेंशियल काम कर सकेंगे।