
Patna High Court orders: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी के डीपफेक वीडियो मामले में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया है कि वह विवादित वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाए। यह आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बजंतरी की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिया। मामला तब उठा जब दिल्ली के बीजेपी नेता संकेत गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है।
कांग्रेस का एआई वीडियो और विवाद
बिहार कांग्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को यह कहते हुए पेश किया गया कि उन्होंने नोटबंदी के दौरान उन्हें लाइन में खड़ा किया और अब राजनीति में उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया और कांग्रेस पर गहरी नाराजगी जताई गई। बीजेपी का कहना है कि इस तरह का वीडियो न सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है, बल्कि मातृत्व का भी अपमान करता है।
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FIR और सियासी टकराव
इस विवादित वीडियो पर दिल्ली के बीजेपी नेता संकेत गुप्ता ने कांग्रेस और उसकी आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से यह वीडियो साझा कर पीएम मोदी की गरिमा और उनकी मां की स्मृति को ठेस पहुंचाई। मामले ने राजनीतिक गर्माहट और बढ़ा दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने राजनीति की लड़ाई में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वहीं, पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब कांग्रेस को विवादित एआई वीडियो हटाना होगा।