अगर आपने ट्रैफिक चालान भरने में लापरवाही की है, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक, तय समय तक ई-चालान का भुगतान या उसे चुनौती नहीं देने पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ी कई सेवाएं रोक दी जा सकती हैं। हालांकि फिलहाल यह सिर्फ ड्राफ्ट नियम है और अभी लागू नहीं हुआ है।
बकाया चालान पर RC रिकॉर्ड पर लगेगा खास टैग
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, यदि ई-चालान अंतिम रूप से तय होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया जाता, तो वाहन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड पर "Not to be Transacted" टैग लगा दिया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक RC और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाओं, जैसे नवीनीकरण या अन्य परिवहन विभाग के कार्य, तब तक नहीं करा सकेगा जब तक लंबित चालान जमा नहीं कर दिया जाता।
क्या वाहन भी जब्त हो सकता है?
ड्राफ्ट नियमों में सीधे तौर पर वाहन जब्त करने का प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है और बकाया चालान के बावजूद वाहन चलाता रहता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई भी संभव हो सकती है।
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किन मामलों में लागू नहीं होगा नया नियम?
यदि किसी चालान का मामला अदालत या किसी सक्षम प्राधिकरण के पास विचाराधीन है, तो यह प्रस्तावित नियम उस पर लागू नहीं होगा। साथ ही लंबित चालान होने के बावजूद वाहन मालिक अपने वाहन का टैक्स पहले की तरह जमा करा सकेगा। सरकार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित मामलों में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
ऑनलाइन सुनवाई और तय समय में फैसला
प्रस्तावित नियमों के तहत सभी राज्यों को छह महीने के भीतर ट्रैफिक चालान मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था करनी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का विकल्प भी दिया जाएगा। अधिकारियों को सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। अपील होने पर उसका भी निपटारा 30 दिन में करना होगा। तय समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है।
ऑनलाइन ऐसे भर सकते हैं चालान
यदि आपके वाहन पर कोई लंबित ट्रैफिक चालान है, तो उसे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक eChallan पोर्टल पर जाकर चालान नंबर, वाहन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें। इसके बाद लंबित चालान की जानकारी दिखाई देगी। Pay Now विकल्प चुनकर OTP सत्यापन पूरा करें, ऑनलाइन भुगतान करें और रसीद सुरक्षित रख लें। विशेषज्ञों की सलाह है कि ड्राफ्ट नियम लागू होने से पहले ही लंबित चालान का निपटारा कर लेना बेहतर रहेगा।