नौकरी बदलने के बाद अक्सर कर्मचारियों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में कई लोग ध्यान नहीं देते। जब भी कोई कर्मचारी नई कंपनी में शामिल होता है, तो उसके उसी UAN नंबर के तहत एक नया Employees’ Provident Fund (EPF) अकाउंट बन जाता है। इस तरह समय के साथ एक ही व्यक्ति के कई PF अकाउंट बन सकते हैं। अगर इन्हें समय रहते मर्ज नहीं किया गया, तो रिटायरमेंट की बचत अलग-अलग खातों में बंट जाती है और पैसे ट्रैक करना भी मुश्किल हो सकता है।
EPF क्या है और कैसे काम करता है
EPF एक सरकारी सेविंग स्कीम है, जिसका उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना को Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) संचालित करता है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज तय किया गया है, जो आम तौर पर टैक्स फ्री होता है।
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ऑनलाइन ऐसे करें PF अकाउंट मर्ज
EPFO ने पुराने PF खातों को मर्ज करने की प्रक्रिया काफी आसान बना दी है। इसके लिए कर्मचारी EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद Online Services में जाकर ‘One Member – One EPF Account’ विकल्प चुनना होता है। यहां आवश्यक जानकारी भरकर OTP वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसके बाद पुराने PF खातों की जानकारी दर्ज करके रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। जब मौजूदा नियोक्ता इस रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है, तो EPFO पुराने खातों को एक्टिव खाते में ट्रांसफर कर देता है।
दो UAN होने पर ऐसे सुलझाएं समस्या
कुछ मामलों में कर्मचारियों के पास गलती से दो UAN भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी EPFO को ईमेल भेजकर पुराने UAN को बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए [[email protected]](mailto:[email protected]) पर मेल भेजकर पुराने और मौजूदा UAN की जानकारी देनी होती है। सत्यापन के बाद पुराना UAN ब्लॉक कर दिया जाता है और मौजूदा UAN चालू रहता है, जिसमें बाद में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
UPI से PF निकालने की तैयारी
फिलहाल EPF का पैसा सीधे UPI के जरिए निकालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में यह सुविधा शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे करोड़ों EPF सदस्य UPI के जरिए सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। इस व्यवस्था को अप्रैल 2026 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पैसे निकालने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सकेगी।