CEC Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानि आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ इन मामलों को सुनेगी। याचिकाओं में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, चुनाव आयोग के फैसलों और कथित तौर पर एकतरफा तरीके से लिए गए निर्णयों को चुनौती दी गई है।
CEC के फैसलों पर उठे सवाल
याचिकाएं पटना निवासी राकेश कुमार सिंह और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई हैं। इनमें आरोप लगाया गया है कि आयोग के कुछ फैसले दोनों अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह जांचने की मांग की है कि क्या निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किसी एक पदाधिकारी की ओर से किया जा सकता है।
SIR से जुड़े 14 फैसलों का भी जिक्र
याचिकाओं में SIR से जुड़े कई फैसलों और आदेशों का हवाला दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से पिछले महीनों में SIR से जुड़े कुछ फैसलों पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और आयोग के आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं।
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13 करोड़ नाम हटाने के आरोप पर जांच की मांग
अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की याचिका में SIR के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। इसके लिए SIT या न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग रखी गई है। याचिका में CEC और अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच के साथ कथित अनियमितताओं पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये सभी आरोप फिलहाल याचिकाकर्ताओं के दावे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
ECINet-ERONet के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग
याचिकाओं में ECINet और ERONet सिस्टम में कथित बदलावों की स्वतंत्र तकनीकी जांच और फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। साथ ही चुनाव आयोग के मूल रिकॉर्ड, संबंधित फाइलों, फाइल नोटिंग और बैठकों के विवरण की जांच की मांग की गई है। 'फॉर्म 6' में किए गए बदलावों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। अब इन सभी मांगों और CEC की कार्यप्रणाली से जुड़े आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की कल होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी।