videos banned in Delhi schools: दिल्ली में स्कूलों के भीतर रील और शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब विद्यार्थी, शिक्षक और स्टाफ स्कूल समय के दौरान इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है और अनुशासन पर भी असर पड़ता है।
कक्षा के समय में गतिविधियों पर सख्ती
नए निर्देशों में साफ कहा गया है कि स्कूल परिसर में कक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के मनोरंजन के लिए वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली थीं कि छात्र-छात्राएं पढ़ाई के समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे, जिससे शिक्षण कार्य बाधित हो रहा था।
शैक्षणिक उद्देश्य के लिए मिलेगी सीमित छूट
हालांकि, नियमों में कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट भी दी गई है। यदि कोई वीडियो शैक्षणिक, सांस्कृतिक या जागरूकता से जुड़ा है, तो उसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और शिक्षक की निगरानी में बनाया जा सकता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पढ़ाई प्रभावित न हो और छात्रों की सुरक्षा व गोपनीयता बनी रहे।
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स्कूलों को दिए गए सख्त निर्देश
सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों की जानकारी छात्रों और स्टाफ तक पहुंचाएं और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। स्कूल कैंपस में किसी भी प्रकार की गैर-शैक्षणिक या अनुचित सामग्री रिकॉर्ड करने पर रोक लगाई गई है, ताकि संस्थानों की गरिमा बनी रहे।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को ‘अत्यंत आवश्यक’ बताते हुए विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखना और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना है।