
संभल में तालाब और सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामला इन दिनों सुर्खियों में है. वहीं इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें मस्जिद पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है.
जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने की सुनवाई
दरअसल हाईकोर्ट में जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने सुबह 10 बजे मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले को लेकर दाखिल की गई याचिका की सुनवाई की. इस दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा. जबकि राज्य सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने बहस की.
मस्जिद कमेटी ने उठाई थी ध्वस्तीकरण रोकने की मांग
इस याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग मस्जिद कमेटी द्वारा की गई थी. मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में बताया कि बारात घर को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है और बाकी जगहों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई गांधी जयंती और दशहरे के दिन निर्धारित की गई थी.
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ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करें याचिकाकर्ता
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करनी होगी. वहीं हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दाखिल की गई याचिका को निस्तारित कर दिया. इस दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे.
अदालत ने मांगे थे जमीन से जुड़े दस्तावेज
बता दें कि कोर्ट ने पहले दिन मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेजों की मांग की थी. वहीं इस ध्वस्तीकरण के दौरान भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते अदालत ने आदेश के पालन की प्रक्रिया को ट्रायल कोर्ट में देखे जाने का निर्देश दिया है.