Clarifies Form-6 Controversy: चुनाव आयोग ने शनिवार, 26 सितंबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी की मौजूदगी में अहम बैठक की। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आयोग की ओर से कहा गया कि Form-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र को लेकर उठे सवालों के संबंध में आयोग का रुख स्पष्ट है। आयोग के अनुसार Form-6 में बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि SIR के तहत अलग से घोषणा-पत्र की व्यवस्था की गई है।
Form-6 और घोषणा-पत्र पर आयोग की सफाई
चुनाव आयोग के मुताबिक SIR के दौरान नए मतदाताओं के लिए Form-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र जमा करने की व्यवस्था पहले से लागू है। आयोग ने 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है। अदालत के फैसले में SIR के तहत नए मतदाता से Form-6 के साथ Annexure-D घोषणा-पत्र लिए जाने का उल्लेख है। आयोग का कहना है कि यह अतिरिक्त घोषणा-पत्र Form-6 को बदलने के बजाय उसके साथ अलग से लिया जाता है।
नोटिस पाने वालों के घर दस्तावेज लेने जाएंगे BLO
बैठक में SIR से जुड़े नोटिस पाने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को लेकर भी निर्णय लिया गया। आयोग के अनुसार ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO संबंधित लोगों के घर जाकर जरूरी दस्तावेज ले सकेंगे। आयोग ने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर इसके लिए अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरत के मुताबिक रैन बसेरों, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए हेल्प डेस्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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ECINET की होगी समीक्षा
बैठक में चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET की भी समीक्षा का फैसला लिया गया। इसके लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त और स्वतंत्र IIT तथा IIM विशेषज्ञों वाली समिति समीक्षा करेगी। आयोग ने यह भी तय किया कि भविष्य की सभी बैठकों का एजेंडा पहले से भेजा जाएगा और बैठक की कार्यवाही भी जारी की जाएगी। अधिकारियों की वार्षिक APAR रिपोर्ट समयसीमा के भीतर पूरी करने और विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी लेने से जुड़े निर्देश भी बैठक में तय किए गए।
दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियों की तारीख तय
आयोग के अनुसार दिल्ली में SIR से जुड़े दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है, जबकि महाराष्ट्र में यह तारीख 12 अक्टूबर होगी। आयोग ने अधिकारियों को आयुक्तों की ओर से जारी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। बैठक में लिए गए फैसलों के जरिए SIR की प्रक्रिया, अधिकारियों की जवाबदेही और चुनावी तकनीक से जुड़े कामकाज को लेकर आगे की व्यवस्था तय की गई।